सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश- कोरोना योद्धाओं को वेतन देने में ना करें देरी
कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में डॉक्टरों और स्वास्थकर्मियों के वेतन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। इसीके तहत कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना योद्धाओं का वेतन सही समय पर मिलना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा जो कोविड-19 को लेकर डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल केंद्र ने कोर्ट को बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और कर्नाटक दिशा निर्देश के बावजूद COVID-19 हेल्थकेयर वर्कर्स और डॉक्टरों को समय पर भुगतान नहीं कर रहा है।
कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र से कहा कि जो भी जरूरत पड़े कार्यवाही की जाए और उन्हें सैलरी दिलवाई जाए। वहीं इससे पहले भी कोर्ट ने डाक्टरों को वेतन ना दिए जाने पर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि डॉक्टरों की परेशानियों का समाधान किया जाना चाहिए।
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